नई दिल्ली। मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर आज गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया।
राहुल गांधी के लिए आज फैसले का दिन था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, राहुल गांधी ने हाई कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था और उनकी याचिका को विचार करने के लिए सुरक्षित रख ली थी।
बता दें कि, 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट की ओर से गुरुवार को जारी सूची के हिसाब से जस्टिस हेमंत प्रच्छक की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
2019 लोकसभा चुनावों से जुड़े बयान के लिए सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। मामले में दोषी करार देने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर उनका अपमान करने वाले बयान को लेकर अलग-अलग राज्यों में राहुल पर मानहानि के पांच केस दर्ज हैं। अगर कोर्ट राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा देता है, तो उनकी अयोग्यता के फैसले को भी पलटा जा सकता है।