बॉम्‍बे HC ने गुलशन कुमार मर्डर केस मामले में सुनाया फैसला, दोषी मर्चेंट की उम्रकैद की सजा बरकरार

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बॉम्‍बे हाई कोर्ट गुलशन कुमार मर्डर केस मामले में आज अपना फैसला सुना दिया हैं। कोर्ट ने दोषी राउफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है। वहीं, रमेश तुरानी वाले चैलेंज को राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट ने ठुकरा दिया है। रमेश तुरानी को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। 12 अगस्‍त, 1997 को टी-सीरीज के संस्‍थापक गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। यह घटना जूहू इलाके में हुई थी। करीब 24 साल बाद इस मामले के लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसका सभी को काफी समय से इंतजार था।

जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने गुलशन कुमार मर्डर केस का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट में कुल चार अपीलें सूचीबद्ध थीं, जिनमें तीन अपीलें हत्या के आरोपी राउफ मर्चेंट, राकेश खाओकर के खिलाफ है। वहीं एक अपील महाराष्ट्र सरकार की थी। दरअसल, यह बॉलीवुड प्रोड्यूसर रमेश तौरानी को बरी करने के खिलाफ थी। उनपर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिससे उनको बरी कर दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाकी बचे हुए दोषियों की अर्जियों को सुनने की बात कही है।

बता दें हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए साफ कहा हैं कि राउफ मर्चेंट किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। आपको बता दें, 12 अगस्‍त, 1997 को टी-सीरीज के संस्‍थापक गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। यह घटना जूहू इलाके में हुई थी। मुंबई के अंधेरी इलाके में जीतनगर स्थित जीतेश्वर महादेव मंदिर में सुबह जब वह पूजा करने जाते थे, तभी कुछ बदमाशों ने मंदिर के बाहर उनके शरीर पर 16 गोलियां चला दी थी। उनकी हत्या की खबर से पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैल गई थी।