Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में आरोपियों की रिहाई को मंजूरी देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बता दें बिलकिस बानो और उसके परिवार के सदस्यों के साथ साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान दरिंदगी की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
गुजरात के बिलकिस बानो केस में आरोपियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। SC ने कहा है कि बिलकिस बानो सम्मान की हकदार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोनों राज्यों के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट अपना फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती है कि इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाए।
दरअसल, अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिलकिस के दोषियों को जेल जाना होगा।