आइसक्रीम कई लोगों के लिए सप्ताह का पिंट है। कई लोग तो बरसात और सर्दियों में भी आइसक्रीम के बिना नहीं रह पाते हैं। लेकिन आइसक्रीम खाते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है। हाल ही में कुछ दिन पहले, मलाड वेस्ट के 26 वर्षीय डॉक्टर, ओरलेम ब्रैंडन सेराओ ने आरोप लगाया था कि उन्हें आइसक्रीम कोन में एक इंसानी उंगली मिली। इस मामले में पुलिस का चौकाने वाला अपडेट सामने आया है।
‘पुलिस ने बताया कि…’
पुलिस ने बताया कि आइसक्रीम कोन में मिली मानव उंगली संभवतः पुणे की यम्मो आइसक्रीम फैक्ट्री के कर्मचारी की है, पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में उसकी उंगली में चोट लग गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि जिस आइसक्रीम में उंगली थी, उसे उसी दिन पैक किया गया था जिस दिन यह दुर्घटना हुई थी। पुलिस ने डीएनए जांच के लिए नमूने भेजे थे और पुष्टि की है कि उंगली कर्मचारियों की है या नहीं।
इस चौंकाने वाली घटना के बाद मलाड पुलिस ने यम्मो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आइसक्रीम का नमूना जांच के लिए भेज दिया।
‘FSSAI ने आइसक्रीम निर्माता का लाइसेंस किया निलंबित’
भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पुणे में एक आइसक्रीम निर्माता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। प्राधिकरण ने एएनआई को बताया, FSSAI के पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय की एक टीम ने आइसक्रीम निर्माता के परिसर का निरीक्षण किया है और उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा निकाय ने कहा, निर्माता इंदापुर, पुणे में स्थित है और उसके पास केंद्रीय लाइसेंस है। राज्य FDA ने मुंबई में विक्रेता के परिसर का भी निरीक्षण किया है और बैच के नमूने लिए गए हैं। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय निदेशकों को भी पत्र लिखा है।
‘FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय निदेशकों को लिखा पत्र’
पत्र में कहा गया है, “एफएसएसएआई राज्य एफडीए नियमित रूप से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में खाद्य उत्पादों के नमूने लेने का काम करते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यदि खाद्य पदार्थ एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार असुरक्षित पाए जाते हैं, तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उन्हें बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से वापस बुलाया जाना चाहिए ।”
इसमें कहा गया है, “यदि प्राथमिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में प्रवर्तन नमूने असुरक्षित पाए जाते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नामित अधिकारियों (डीओ) / केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (सीएलएएस) को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दें।”
मामला क्या था?
मुंबई के मलाड इलाके में पेशे से डॉक्टर एक महिला ने बुधवार सुबह आइसक्रीम का ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। ऑर्डर डिलीवरी ऐप पर दिया गया था। कुछ देर बाद आइसक्रीम आ गई। आर्डर मिलने के बाद महिला ने आधे से ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी, इसका ऊपरी हिस्सा खाने के बाद उसे अंदर कुछ सख्त चीज महसूस हुई। उसने उसे बाहर निकाला। तब पता चला कि यह उंगली का 2 सेमी का टुकड़ा था।
आइसक्रीम में कटी हुए उंगली देख महिला चीख पड़ी और इस घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि आइसक्रीम कोन में मानव शरीर मिला।