राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट जारी करने के लिए मिली 3 साल की NOC

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नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की तीन साल की एनओसी दी है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी।

इस मामले में इससे पहले शुक्रवार सुबह सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे दोपहर में सुनाया गया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल के लिए एनओसी दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, राहुल गांधी को ऑर्डिनरी पासपोर्ट बनाने के लिए NOC की जरूरत थी। यह मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है।

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सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। अदालत अनुमति देने के लिए विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। बता दें कि, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर अपने लिए साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया था। नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत है।