जीतू पटवारी को बड़ी राहत, भोपाल कोर्ट से मिली जमानत

Deepak Meena
Updated on:

भोपाल। मध्यप्रदेश के इंदौर की राउ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत 4 लोगों को शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई थी। भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट ने 2009 में राजगढ़ में शासकीय कार्य में बाधा डालने के एक मामले में जीतू पटवारी समेत 4 लोगों को 1-1 साल की सजा सुनाई थी।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी समेत 4 लोगों को दोषी पाया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, 2009 में राजगढ़ जिले में जातू पटवारी ने आंदोलन किया था। इस दौरान शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एक मामले में केस कोर्ट हुआ था। इसी मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया था।

सिर्फ विधायक जीतू पटवारी ही नहीं बल्कि पटवारी के अलावा उज्जैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट, राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सोंधिया और पूर्व विधायक राजगढ़ कृष्णमोहन मालवीय को भी सजा सुनाई गई है। पूरी सुनवाई के दौरान विधायक, कुणाल चौधरी, अजय गुप्ता कोर्ट में उपस्थित थे।

Also Read – PM का एलान – पूरे देश में मनाई जाएगी रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती, निकाला जाएगा चांदी का सिक्का

इनमें उनपर कई तहत के आरोप लगाए गए थे। यह मामला 2009 का है। उस समय पटवारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कोर्ट के फैसले के बाद जीतू पटवारी के वकील अजय गुप्ता ने कहा, इस फैसले से जीतू पटवारी की विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपर कोर्ट में अपील भी करेंगे। कांग्रेस ने राजगढ़ में 2009 में किसानों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था।

लेकिन अब इस मामले से जुड़ी खबर सामने आई है, जिसके अनुसार जीतू पटवारी को भोपाल कोर्ट से जमानत मिल गई है। फिलहाल पटवारी के लिए मुसीबत टल गई है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर क्या होता है।