मध्य प्रदेश (MadhyaPradesh) में अब नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे, 50 प्रतिशत तक ओबीसी आरक्षण के निर्देश आ गए है। कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन के अंदर ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाना चाहिए। बुधवार यानी की आज कोर्ट में सुनवाई हो गई है। कल हुई सुनवाई में सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की ओबीसी आरक्षण संबंधी रिपोर्ट को कोर्ट में दिखाया। सरकार के वकीलों की तरफ से पुरे 2 घंटे तक ओबीसी आरक्षण के तरफ में दलील दिए गए। कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षण तय करने के लिए और खबर मांगी है। ट्रिपल टेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कराया गया है।
ओबीसी की आबादी, मतदाताओं की स्थिति, प्रतिनिधित्व आदि का पूरी तरह से विश्लेषण करके ही सरकार को पहली रिपोर्ट भी दे दी गई है। इसमें कुल मिलाकर ओबीसी के 48 प्रतिशत मतदाता बताए गए है। इसी के आधार पर सरकार से ओबीसी को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 35 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफ़ारिश की गई है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यही रिपोर्ट दिखाई थी लेकिन यह जिलेवार रिपोर्ट थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा ट्रिपल टेस्ट माना है और राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह के अंदर ही अधिसूचना जारी करने को कहा है इसके साथ ही कहा है कि जबतक ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं हो जाता तबतक ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा।