चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सभी 8 बैलट्स वैध, वोटों की दोबारा गिनती की जाए

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आज (20 फरवरी) एक बार फिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के खराब किए बैलट पेपर वैध माने जाएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि वोटों की गिनती दोबारा हो और नया मेयर चुना जाए।

सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है। सुनवाई में CJI ने कहा कि देखिए मिस्टर अनिल कुमार और मनोज कुमार यहां 8 बैलट पेपर को अवैध कर दिया गया। आठों पर कुलदीप कुमार का स्टैम्प लगा था। रिटर्निंग अफसर ने नीचे साइन किया और हर जगह सिंगल लाइन खींच दी। मिस्टर मसीह आपने कहा था कि आपने जहां-जहां लाइन खींची है, वो बैलट खराब कर दिए गए थे। ये कहां खराब किए हैं?

दोबारा गिनती की जाए: SC

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुए ग़फ़लें को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए। निशान लगाए गए सभी 8 बैलट्स को वैध माना जाए और इनके आधार पर वोटों की गिनती हो।