RBI का बड़ा फैसला, अब लक्ष्मी विलास बैंक से केवल ₹25000 ही निकाल सकेंगे ग्राहक

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नई दिल्ली। लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, RBI ने बैंक के आर्थिक संकट में फंसने के बाद इसपर प्रतिबंध लगा दिया है जिसके बाद अब इसके ग्राहक सिर्फ 25,000 हजार रूपए तक हीं निकाल सकेंगे। बता दे कि, इससे पहले RBI ने यस बैंक और पीएमसी बैंक को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाए थे। जिससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वही, वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है। यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। ये आदेश RBI अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया है।

हालांकि, केंद्र ने अपने बयान में कहा है कि, चिकित्सा उपचार, शिक्षा आदि जरूरी खर्च के लिए 25,000 रुपए से ऊपर निकालने की अनुमति होगी। SBI की प्राथमिकी के अनुसार, घोटाला अप्रैल और जून, 2018 के बीच शुरू हुआ, जब यस बैंक ने डीएचएलएफ के अल्पकालिक ऋण पत्रों में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसके बदले वधावन ने कथित रूप से कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया। यह लाभ डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज के रूप में दिया गया।

वही, पीएमसी के आर्थिक संकट में फंसने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने धन निकासी पर रोक लगा दी थी। उसने पहले निर्देश दिया कि, कोई भी खाताधारक 1000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकेगा। हालांकि बाद में यह रकम बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपये कर दी गई।