लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा कदम उठया है। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया गया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय अधिसूचित जारी किया है।बता दें यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है।
आपको बता दें यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद आया है कि कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था, इसे चुनाव से पहले लागू किया जाएगा…यह देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता, यह पत्थर की लकीर है, यह हकीकत है।अमित शाह ने भी कहा था कि सीएए देश का अधिनियम है. उन्होंने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा।
”शाह ने फरवरी में दिल्ली में ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा था की सीएए देश का एक अधिनियम है इसे चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए. हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेषकर हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है…सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। सीएए बांग्लादेश और पाकिस्तान में सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए एक अधिनियम है।