राजधानी भोपाल में बड़ा कोरोना का कहर, धारा 144 लागु

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भोपाल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देख मध्यप्रदेश की राजधानी में भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में धारा 144 की सख्तियों का उपयोग किया है। वही, रात साढ़े दस बजे से सुबह छह बजे तक इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बता दे कि, नए आदेशों के अनुसार सोमवार से खुलने वाले स्कूल के अलावा अब कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान को भी बंद रखने होंगे। अधिकतम 50% शिक्षक एवं अन्य स्टाफ ही नियमों का पालन करते हुए स्कूलों में जा सकेंगे, ताकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग क्लास जारी रखी जा सके। हालांकि, स्कूल में बच्चे आएंगे या नहीं इसको लेकर स्थिति कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाया।

शासन ने सोमवार से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर चुके हैं। हालांकि, छात्र केवल परिजनों की अनुमति लेने के बाद ही स्कूल में संबंधित समाधान के लिए आ सकता है। वही, इस मामले में अभी तक यह साफ नहीं है कि बच्चे को परिजनों से शिकायत के बाद स्कूल कैसे आना होगा।

वही, जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने कहा कि कलेक्टर के आदेश को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। साथ ही अभी की स्थिति में तो सोमवार को किसी भी बच्चे को स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा।

वही, जारी आदेश में कहा गया है कि पहले से घोषित कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन में जारी रहेगा। बैरिकेडिंग लगाकर सख्ती की जाएगी। साथ ही, आवश्यक वस्तुओं और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा सभी तरह के आवागमन पर किसी भी व्यक्ति का क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेगा। वही, कंटेनमेंट क्षेत्रों की पूरी जानकारी आपको bhopal.nic.co की वेबसाइट पर दी गई है।

बता दे कि, भोपाल में सभी दुकानें रात 8:00 बजे तक बंद करनी होगी। सिर्फ केमिस्ट, रेस्टोरेंट, भोजनालय, राशन एवं खानपान से संबंधित दुकानें निर्धारित समय तक खुली रहेंगी। 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक आवश्यक और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा सभी का निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

वही, जारी आदेशों के बाद 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं सभी ऐसे व्यक्तियों जिनको अन्य बीमारियां हैं, आवश्यक सेवाएं एवं स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा सामान्यता घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा।