फैमिली पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने ख़ास बदलाव किए हैं. इसका फायदा रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को मिलेगा. रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला हुआ है.
वर्तमान में, एक विकलांग बच्चा या मृतक पेंशनभोगी का भाई-बहन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं. हालांकि, पारिवारिक पेंशन उन्हें ही मिलती है जिन्हें बाहरी आय 9,000 रुपये से अधिक नहीं हो. इसका लाभ वही परिवार ले सकता है जिसकी दूसरे स्रोतों से होने वाली कुल आय, मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर को मिले आखिरी वेतन का 30 प्रतिशत और उस पर स्वीकृत मंहगाई राहत भत्ते के बराबर या उससे कम हो.इस तरह के मामलों में वित्तीय लाभ आठ फरवरी 2021 से प्रभावी होंगे.