यूपी सरकार को 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा झटका, जानें HC ने क्या दिया फैसला?

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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस भर्ती की मेरिट लिस्ट अदालत ने कैंसिल कर दी और यूपी सरकार के शिक्षा विभाग को नई सूची जारी करने को कहा।

शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। टीचर भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को HC ने रद्द कर दिया और तीन महीने में नई सूची बनाकर जारी करने का आदेश दिया। साथ ही शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट में अदालत ने बेसिक शिक्षा नियमावली और रिजर्वेशन का पालन करने का निर्देश दिया।

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट में पिछले लंबे समय से आरक्षण घोटाले का मामला पेंडिंग था। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। इस याचिका में शिक्षक भर्ती के 19 हजार पदों पर आरक्षण अनियमितता का आरोप लगाया गया था। टीचर भर्ती की मौजूदा मेरिट लिस्ट को HC ने गलत माना और उसे रद्द कर दिया।