धरने पर बैठे पहलवानों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया केस, आगे की सुनवाई से किया मना

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नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ देश के कई बड़े पहलवान धरना दे रहे हैं। जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 12वां दिन है। बुधवार देर रात धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर सामने आई थी। धरने पर बैठी महिला पहलवानों को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। पहलवानों की याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अब कोई भी मामला आता है तो पहलवान मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, पहलवानों ने FIR दर्ज करने की याचिका दायर की थी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन सब तथ्यों को देखते हुए इसकी सुनवाई यहीं पूरी की जाती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अब is मामले में आगे की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए? जवाब में एसजी तुषार मेहता ने कहा कि, नाबालिग शिकायतकर्ता का बयान दर्ज हुआ है, अन्य के नहीं। तुषार मेहता ने कहा कि धरना स्थल पर पहलवानों की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। बृजभूषण की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि ये पूरा मामला पॉलिटिकल है।