यूरिया खाद वाली फर्म के विरुद्ध पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, कई ठिकानो पर की छापेमारी

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इंदौर(Indore News) : पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर)  मनीष कपूरिया एवं इंदौर कलेक्टर  मनीष सिंह द्वारा शहर मे चल रही नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो, राशन माफिया, अवैध रूप से भंडारण करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु इंदौर पुलिस व प्रशासन की टीमों को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर  गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में चल रहे नकली खाद्य पदार्थ बनाने, राशन माफिया एवं मिलावटखोर जैसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच व प्रशासन की टीम को निर्देशित किया गया था।

इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 12 मेसर्स बुरहानी केमिकल्स फर्म, नावदापंथ धार रोड इंदौर मे विगत कई समय से किसानों को कृषि उपयोग में दिया जाने वाला उर्वरक यूरिया का भंडारण कर लिक्विड सोप बनाने का कार्य की जाकर, किसानों के साथ धोखाधडी की जा रही है। सूचना पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशन मे कृषि विकास विभाग कि टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर कार्यवाही की गई। यह पाया गया कि मेसर्स बुरहानी केमिकल्स फर्म के प्रोपराइटर बुरहानुद्दीन पिता कलिमद्धिन निवासी– 60 हैदरी टाउनशिप बीजलपुर,राजेंद्र नगर इंदौर उपस्थित पाए गए जिनकी उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण कर पाया कि वहां अवेध रूप से उर्वरक यूरिया भंडारित पाए गए हैं।

उर्वरक यूरिया के नमूने जांच हेतु नियमानुसार लिए गए ।फर्म के विरुद्ध उर्वरक यूरिया भंडारण की संभावना के आधार पर सेम्पल परिक्षण हेतु भेजे गए है साथ ही परीक्षण उपरांत अवैध रूप से उर्वरक यूरिया के भंडारण होने के कारण किसानों से धोखाधडी होने से कृषि विकास विभाग के द्वारा आरोपी बुरहानुद्दीन पिता कलिमद्धिन निवासी– 60 हैदरी टाउनशिप बीजलपुर,राजेंद्र नगर इंदौर के विरुद्ध थाना चंदन नगर पर अपराध क्रमांक 835/21 धारा 420, आवश्यक वस्तु अधि.1955 धारा 3, आवश्यक वस्तु अधि.1955 धारा 7, उर्वरक आदेश 1985 की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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