भोपाल : नए साल की पार्टी को लेकर कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन, रात 12 के बाद नहीं मनेगा जश्न

Akanksha
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भोपाल : नए साल को देखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर के निर्देश के अनुसार, 31 दिसंबर को दी जाने वाली अतिरिक्त समय सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है. बता दें कि, कोरोना और नए साल के जश्न को देखते हुए अब तक कई शहर दिशा-निर्देश जारी कर चुके हैं. इस साल कोई भी बड़ा त्यौहार कोरोना नियमों के बिना और धूमधाम से नहीं मन पाया है, ठीक उसी तरह अंग्रेजी नव वर्ष का जश्न भी फीका ही रहेगा. भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश का सभी को सख़्ती के साथ पालन करना होगा.

नई गाइडलाइन के अनुसार, अब राजधानी में सभी बार 12 बजे और शराब की दुकान तय समय 11.30 पर बन्द करना होगी. कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि, रात 12 बजे के बाद किसी भी तर्क की कोई पार्टी नहीं होगी. भोपाल में होटल में और रेस्तरां में 50 फ़ीसदी क्षमता के नए साला के जश्न को मंजूरी दी गई है. होटल और रेस्तरां में इसी नियम के साथ नए साल की पार्टी की जाएगी.

मंगलवार को भोपाल में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई. बैठक में नए साल की पार्टी और जश्न को देखते हुए बड़े कदम उठाए गए हैं. भोपाल में नए नियम के मुताबिक़, बाहर से सेलिब्रिटी और डांसर आदि भी इन्हे बुलाए जाए सकेंगे. वहीं ऐसे युवा जो 21 वर्ष से कम उम्र के है और वे शराब परोसी जाने वाली जगह पर मिले, तो आयोजक और लाइसेंसी पर भी इसके चलते कार्रवाई की जाएगी.