Indore News: भय्यू महाराज की बेटी कुहू ने ट्रस्ट में चल रही गड़बड़ियों को किया उजागर, कही ये बात

Mohit
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सतगुरु धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट जिसकी स्थापना दिनांक 31.03.1999 को भय्यू महाराज द्वारा की गई थी उक्त ट्रस्ट में नये ट्रस्टीयों की नियुक्ति एवं कुछ पुराने ट्रस्टीयों को हटाने में लोकन्यास अधिनियम एवं ट्रस्ट के घोषणापत्र का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

नये ट्रस्टीयों की नियुक्ति प्रस्ताव को लोक न्यास पंजीयक से लोक न्यास अधिनियम की धारा 9 हेतु ट्रस्ट की वर्तमान कार्यकारिणी ने दिनांक 16.10.2020 को प्रस्तुत किये गये, जो अधिनियम की धारा 9 के अनुसार 01 साल 06 माह अवधि बाह्य है तथा ट्रस्टीयों की नियुक्ति एवं उन्हें पद से हटाने में मनमानी की गई। विधान की धाराओं एवं ट्रस्ट के घोषणापत्र का कोई ध्यान नहीं रखा गया, पालन नहीं किया।

उक्त ठहराव प्रस्ताव में भय्यू महाजरा की सुपुत्री कु. कुहू दोमुख का ट्रस्टी बनाकर भी प्रस्ताव भी ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुहू की कोई स्वीकृति नहीं ली गई तथा कुहू का आधार कार्ड भी उससे नहीं लिया गया और आधार कार्ड पर कुहू के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर प्रस्तुत किये गये है।

पुनः कुहू के अभिभाषक द्वारा न्यास अधिनियम की धारा 28 के तहत दिनांक 01.04.2021 को आवेदन दिया रिकार्ड पर नहीं लिया गया और न ही कोई दिनांक नियत की गई दिनांक 01.06.2021 को अभिभाषक श्रीवास्तव गये तो बोला गया अभी लॉकडाउन खुला है, जुलाई में देखेंगे। जुलाई में जब दिनांक 02.07.2021 को गये तो दिनांक 09.07.2021 को बुलाया. दि. 09.07.2021 के बाद दि. 20.07.2021 को बुलाया, उस दिन बोला गया आज मीटिंग है। आप दि. 29.07.2021 को आईये । उक्त दिनांको का फाईल में अंकित नहीं किया गया जब अभिभाषक अशोक कुमार श्रीवास्तव दि. 29.07.2021 को गये तो पीठासीन अधिकारी ने बोला आज मीटिंग है, आप दि. 09.08.2021 को आईये। उक्त दिनांक फाईल में अंकित नहीं की गयी। कु. कुहू के अभिभाषक अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बोो साहब फरवरी से मुझे दस्तावेज नहीं मिले है। आज मुझे दस्तावेज चाहिये तो एस.डी.एम. पावस जैन साहब ने ट्रस्ट से दस्तावेज न दिलाते हुए कोर्ट की फाईल बाबु को दी और बोला कि वकील साहब के साथ चले जाओ फोटोकापी करा दो, जबकि ठहराव प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज जैसे वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की आडिट रिपोर्ट तथा वर्ष 2021-22 का बजट की कॉपी अन्य कोई दस्तावेज नहीं दिलाये।

पीठासीन अधिकारी द्वारा कोर्ट फाईल से दिये गये दस्तावेजों के आधार पर एक आपत्ति दिनांक 09.08.2021 को कु. कुहू देशमुख के अभिभाषक अशोक श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत की गई उसे भी पीठासीन अधिकारी ने रख लिया और दिनांक 20.08.2021 तारीख नियत की गई इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन डिसाईड नहीं किये जा रहे, पक्षपात किया जा रहा है।