बंगाल: चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले पर हाई कोर्ट का फैसला, पुरे मामले की जांच करेगी CBI

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें फिर बढ़ती दिखाई दे रही है. दरअसल, चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा की जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर कोलकाता हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसी की जांच CBI करेगी.

हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केवल हत्या और बलात्कार के आरोपों की सीबीआई जांच होगी. अन्य सभी आरोपों के मामले में एसआईटी जांच करेगी. कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल के आईपीएस अधिकारियों की अगुवाई में एसआईटी गठित होगी और यह होगी कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी.

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ितों के मुआवजे के लिए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करे. इसके साथ ही सीबीआई व एसआईटी को छह सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी.कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जज जस्टिस आई पी मुखर्जी, जज जस्टिस हरीश टंडन, जज जस्टिस सौमेन सेन और जज जस्टिस सुब्रत तालुकदार की पीठ ने मामले में फैसला सुनाया.