नूंह। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। हिंसा के बाद राज्य में 20 अर्धसैनिक बल कंपनियों और 30 हरियाणा पुलिस इकाइयों को तैनात किया गया है। कल इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि इस सांप्रदायिक हिंसा में हुए हर नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करवाई जाएगी। दिल्ली-NCR में हो रही विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि भड़काऊ बयान की स्थिति में कार्रवाई हो।
नूंह हिंसा को लेकर अब दूसरे देशों से भी बड़े-बड़े बयान सामने आने लगे है। अमेरिका ने कहा कि लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। उन्हें इससे बचना चाहिए। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने शांति की अपील की। उन्होंने हिंसा न करने और इससे दूर रहने का आग्रह किया।वहीं इस मामले पर पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही पलायन ना करने को भी कहा है। नूंह में सोमवार को भड़की हिंसा के दो दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। गुरुग्राम, पलवल जिले में तनाव है। हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया कि सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। बुधवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और चीफ जस्टिस ने इसपर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई हिंसा या हेट स्पीच ना हो।
नूंह में भड़की हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों में पहुंच गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में सांप्रदायिक हिंसा में 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एफआईआर में एक और खुलासा हुआ है कि, भीड़ ने नूंह की एक एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की भी गाड़ी पर हमला किया था और उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था। हालांकि इस आगजली में जज और उनकी तीन साल की बेटी बाल-बाल बच गईं। उन्होंने 3 साल की बेटी के साथ बस स्टैंड में छिपकर जान बचाई।
एसीजेएम अंजलि जैन की गाड़ी पर सोमवार को हमलावरों ने पथराव और गोलीबारी की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और चीफ जस्टिस ने इसपर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से रैली और भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हेट स्पीच पर पीठ का फैसला है, हम आदेश दे रहे हैं कि कोई हेट स्पीच ना हो। हम इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।