प्लॉट की धोखाधड़ी होने पर उपभोक्ता फोरम में मुकदमा जरूर लगाएं

Share on:

अर्जुन राठौर

इंदौर में कॉलोनाइजरों द्वारा बड़े पैमाने पर प्लाटों की हेराफेरी की गई है गृह निर्माण सहकारी समितियों की आड़ में लोगों के प्लाट हड़प लिए गए। जिन लोगों ने सस्ते दामों में प्लाटों की बुकिंग की थी उन्हें बाद में कॉलोनाइजरों ने येन केन प्रकारेण सदस्यता से हटा दिया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सरकारी गृह निर्माण समितियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोगों को न्याय दिलाया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद यदि पीड़ित लोग चाहे तो उपभोक्ता फोरम में भी अपना प्रकरण दर्ज करा सकते हैं ।

फोरम द्वारा पूर्व में सैकड़ों मामलों में प्लाट दिलाने के आदेश के साथ ही प्लाट नहीं मिलने पर जमा राशि ब्याज सहित देने के आदेश पारित किए गए हैं उपभोक्ता चाहे तो अपना मुकदमा खुद भी लगा सकते हैं और लड़ भी सकते हैं ।

इंदौर में गृह निर्माण सहकारी संस्था बनाकर सरकार से तमाम तरह की छूट ले ली जाती है और फिर कालोनी का विकास करने के बाद प्रारंभिक सदस्यों को प्लाट नहीं देते हुए बाजार मूल्य में मुनाफा लेकर अन्य लोगों को बेच दिए जाते हैं इस तरह के मामले बड़े पैमाने पर इंदौर में सामने आए हैं ऐसे में पीड़ित लोगों को उपभोक्ता फोरम की शरण लेना चाहिए

इस रिपोर्ट के लेखक सावधान उपभोक्ता हित रक्षक समिति के अध्यक्ष हैं तथा उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ हैं