बैंकिंग संस्थान हुए प्रतिबंध से मुक्त, कलेक्टर मनीष सिंह ने किये आदेश जारी

Akanksha
Published on:
manish singh

इंदौर 25 जुलाई, 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने आदेश जारी कर इंदौर में बैकिंग संस्थानों को 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता से कार्य करने के प्रतिबंध से मुक्त किया है। बैकिंग संस्थान अब अपनी पूर्ण कार्मिक क्षमता से कार्य कर सकेंगे। इस संबंध में मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता राशि एवं अन्य बैकिंग कार्यों/आहरण हेतु काफी संख्या में लोगों का आवगमन बैंकों में हो रहा है, ऐसी स्थिति में इंदौर शहर के समस्त बैकिंग संस्थान हेतु 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता से कार्य करने के प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया गया है। इस आदेश के माध्यम से समस्त बैकिंग संस्थान अपनी पूर्ण कार्मिक क्षमता से कार्य संपादित कर सकते है।
निर्देश दिए गए है कि समस्त बैंकिंग संस्थान मास्क/सोशल डिस्टेंसिंग/सेनेटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करें। सोशल डिस्टेंसिंग हेतु बैंक प्रबंधक पूर्ण सतर्कता रखें एवं आवश्यक चिन्हांकन (गोले बनाकर अथवा अन्य चिन्ह बनाकर) सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करवायें। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट एवं प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।