लोकसभा चुनाव को देखते हुए होटल, लॉज, धर्मशालाओं में बाहरी व्यक्तियों के ठहरने पर प्रतिबंध

Shivani Rathore
Published on:

पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने अथवा एक साथ आवाजाही करना भी प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने जारी किये आदेश

इंदौर 11 मई, 2024। इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने होटल, लॉज, धर्मशालाओं में बाहरी व्यक्तियों के ठहरने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही इस संबंध में उनके द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने अथवा एक साथ आवाजाही करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी किये गये है। इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली सभी 09 विधानसभा क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु इन्दौर जिले के निर्वाचन अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को छोड़कर निर्वाचन प्रचार की कार्यवाही में संलग्न ऐसे सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी व्यक्तियों जो उस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 11 मई 2024 की शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की सीमा छोड़ने हेतु आदेशित किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के इक‌ठ्ठा होने/एकसाथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं रहेगी। तथापि आयोग ने स्पष्ट किया है कि घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में 48 घण्टों के दौरान द्वार से द्वार के भ्रमण को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तथापि किसी भी भ्रम से बचने के लिए धारा-144 के तहत आदेश में यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। प्रतिबंध के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मतदाता परिचय पत्र ना तो अपने पास रखेगा तथा ना ही किसी स्थान पर इकट्ठा रखेगा।

उपर्युक्त प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों एवं विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटी में संलग्न पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध पूर्व में किसी नियम/अधिनियम/आदेश के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के अतिरिक्त होंगे। इस आदेश के पूर्व में जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेश भी यथावत लागू रहेंगे।