भोपाल: पुलिस कर्मियों के कोरोना से बढ़ते हुए संकमण को देखते हुए पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति वाले अवकाश की स्वीकृति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।जिसमे सभी रैंक के स्वीकृतशुदा अवकाश पर रवानगी अगले आदेश तक जोन के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक की अनुमति से ही होगी। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि केवल पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी पर ही अवकाश स्वीकृति/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देनी होगी ।
साथ ही पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक विशा/कोरोना सेल/2020-13 (825 ) दिनांक 12.06.2020 के माध्यम से Covid-19 की SOPs ई-मेल के द्वारा समस्त पुलिस इकाईयों को भेजी गई है। इस SOPs का पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है और कर्तव्य के दौरान पर्याप्त सावधानियाँ नहीं बरती जा रही हैं। अतः समस्त इकाईयाँ इस परिपत्र को सावधानीपूर्वक पढ़कर इसका पालन कर एवं कराये।
साथ ही SOPs ई-मेल में लिखा कि अवकाश के दौरान पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यात्रा एवं रूकने के स्थानों पर पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जा रही हैं। इसके साथ ही अवकाश से कर्तव्य स्थल पर वापस लौटने पर आवश्यकतानुसार क्वारेंटाईन नहीं हो रहे हैं। इस कारण से भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है।*उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।