मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य विभाग द्वारा दो बार श्रेष्ठ उपभोक्ता संस्था के रूप में पुरस्कृत इंदौर की सावधान उपभोक्ता हित रक्षक समिति द्वारा अब उपभोक्ताओं को निशुल्क कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी l
यह जानकारी देते हुए संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन राठौर ने बताया कि सावधान उपभोक्ता हित रक्षक समिति के माध्यम से पीड़ित उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे इसके लिए वकीलों की एक पैनल भी बनाई गई है।
ऐसे उपभोक्ता जिन्हें ठगा गया है या कालोनाइजर द्वारा प्लाट नहीं दिए गए हैं उनके प्रकरण भी उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे इसके अलावा मिलावटी वस्तु प्रलोभन देकर ठगी करना आदि की शिकायत की जा सकती है इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है उपभोक्ता कार्यालयीन समय में 9300479727 पर अपनी समस्या को लेकर टेलीफोन पर परामर्श ले सकते हैं ।
उल्लेखनीय है कि सावधान उपभोक्ता हित रक्षक समिति को अपने श्रेष्ठ कार्यों के लिए दो बार मध्य प्रदेश शासन के खाद्य विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है इस संस्था द्वारा पूर्व में भी आम लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई है ।