विधानसभा उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की 3 बार देनी होगी सार्वजनिक सूचना

RishabhNamdev
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23 अक्टूबर 2023: चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में सार्वजनिक जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार, इस जानकारी को समाचार पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनलों पर प्रकाशित करना होगा। यह निर्देश सतना जिले में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कई उम्मीदवारों के बारे में भी लागू होगा।

निर्देश के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो पहला प्रकाशन नामांकन वापसी की अवधि के पहले चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रकाशन अगले पांच से आठ दिनों के बीच और तीसरा प्रकाशन 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन (मतदान दिवस से दो दिन पहले) तक समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित और प्रसारित करने होंगे।

निर्देश के अनुसार, उम्मीदवारों को फॉर्मेट सी-1 में दी जाएगी जानकारी भरनी होगी। फॉर्मेट सी-1 में उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के विवरण को मोटे अक्षरों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

समाचार पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फोंट के आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए, और यह हर मामले के लिए अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दी जानी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड किसी विशेष दल के टिकट पर चुनाव लड़ने से संबंधित है, तो वे अपने दल को इसके बारे में सूचित करेंगे।

आयोग ने विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

फॉर्मेट सी-2 के तहत, राजनैतिक दलों को चुनाव उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में सामाजिक मीडिया पर जानकारी देनी होगी। साथ ही, वे उम्मीदवारों से संबंधित सूचना दल की आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर भी डालेंगे।

यह निर्देश चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसके अनुसार उम्मीदवारों को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को खुले मनों दिखाना होगा।