इंदौर 25 अक्टूबर, 2020
इंदौर जिले में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामले में जितेन्द्र पटवारी के विरूद्ध खुड़ेल थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 और 171 एच में दर्ज हुई है। इनके द्वारा प्रचार-प्रसार के लिये बगैर अनुमति के वाहन चलाये जाने पर संबंधित वाहनों को जप्त करने के आदेश दिये गये है। इनके द्वारा जो वाहन संचालित किये गये है। उनका खर्च कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के व्यय लेखें में नामांकन जमा करने की दिनांक से जप्ती दिनांक तक जोड़ने के निर्देश भी दिये गये है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी आर.एस. मंडलोई ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सांवेर उप निर्वाचन 2020 क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिवड़ाय में 20 अक्टूबर 2020 को कांग्रेस अभ्यर्थी के प्रचार के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 09 सी.यू. 7222 पजेरो एवं वाहन क्रमांक एमपी 04-सी.डी. 4435 अथवा एम.पी. 41 सी.बी. 4455 टोयोटा (फारच्युनर) का प्रयोग होने की सूचना, कार्यालय व्यय प्रेक्षक के पत्र से दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुई। प्रारम्भिक जांच पश्चात जितेन्द्र पटवारी को सूचना पत्र जारी किया गया। निर्धारित अवधि में जितेन्द्र पटवारी द्वारा सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया गया।
उन्होंने बताया कि व्यय प्रेक्षक के भ्रमण के समय की गई वीडियो रिकार्डिंग सी.डी. के अवलोकन से स्पष्ट पाया गया कि 20 अक्टूबर 2020 को ग्राम पिवड़ाय में निर्मित मंच से जितेन्द्र पटवारी द्वारा कांग्रेस अभ्यर्थी के पक्ष में भाषण दिया जा रहा है और भाषण मे उपस्थित जनसमुदाय से ग्राम कम्पेल में कुणाल चौधरी की बड़ी सभा में पहुचने हेतु वक्तव्य दिया जा रहा है। उपरोक्त मंच के समीप स्थित वाहन क्रमांक एमपी. 09 सी.यू. 7222 पजेरो एवं वाहन क्रमांक एमपी 04-सी.डी. 4435 अथवा एम.पी. 41 सी.बी. 4455 टोयोटा (फारच्युनर) का प्रयोग जितेन्द्र पटवारी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आने जाने में किया जा रहा है। अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार किये जाने हेतु उक्त वाहनो की अनुमति रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई थी। सी.डी. में भी वाहनो की विंड स्क्रीन पर कोई अनुमति प्रदर्शित नहीं पाई गई। स्पष्ट पाया गया कि वाहन क्रमांक एम.पी. 09 सी. यू. 7222 पजेरो एवं वाहन क्रमांक एमपी 04-सी.डी. 4435 अथवा एम.पी. 41 सी.बी. 4455 टोयोटा (फारच्युनर) का कांग्रेस अभ्यर्थी के पक्ष मे बिना अनुमति अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा है, जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशो का उल्लंघन होकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 एच के अंतर्गत दण्डनीय है।
बिना अनुमति लिये प्रचार प्रसार हेतु उपयोग किये जा रहे वाहनो के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में थाना प्रभारी खुडैल को विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के समापन अवधि तक के लिये उक्त वाहनो को तत्काल प्रभाव से जप्त करने के लिये आदेशित किया गया है। यह भी आदेश दिये गये कि व्यय लेखा शाखा (सावेर विधानसभा उपचुनाव-2020) इन दोनो वाहनो के द्वारा किया गया व्यय आचार संहिता प्रारंभ होने की दिनांक से लेकर अभ्यर्थी के नॉमिनेशन की दिनांक तक कांग्रेस पार्टी के लेखे में एवं नॉमिनेशन दिनांक से जप्ति दिनांक तक अभ्यर्थी के लेखे में जोड़े।
वाहन क्रमांक एमपी. 09 सी.यू. 7222 पजेरो के पंजीकृत वाहन मालिक एवं उपयोगकर्ता जितेन्द्र पटवारी एवं वाहन क्रमाक एमपी 04-सी.डी. 4435 अथवा एमपी 41 सी.बी. 4455 टोयोटा (फारच्युनर) के पंजीकृत वाहन मालिक तथा उपयोगकर्ता जितेन्द्र पटवारी के विरूद्ध आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 एच के अंतर्गत जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी खुडैल को आदेशित किया गया था।