विधानसभा उप निर्वाचन-2020, अभ्यर्थियों को विज्ञापन के लिये लेनी होगी अनुमति

Akanksha
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इंदौर 30 सितम्बर, 2020
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सांवेर विधानसभा उप चुनाव-2020 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। घोषित कार्यक्रमानुसार इन्दौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 3 नवम्बर, 2020 को मतदान सम्पन्न होना है। सांवेर विधान सभा उप चुनाव-2020 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। सांवेर विधान सभा उप चुनाव-2020 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु जारी निर्देशों के अनुपालन में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है। जारी आदेश के अनुसार किसी प्रकार के अनाधिकृत कट-आउट बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झण्डियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाये जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है, यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियों तथा बी.ओ.टी. आपरेटर्स को प्रदान की गई है, जिनसें मासिक या एक मुश्त शुल्क निगम द्वारा लिया जाता है। दिन-प्रतिदिन लगाये जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यतः सबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है। सांवेर विधानसभा चुनाव-2020 के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये निगम से पूर्व अनुमति या अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन हेतु कुल आरक्षित स्थलों में से 70 प्रतिशत स्थल निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार हेतु आरक्षित रखे जायेंगे तथा शेष 30 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति हेतु मुक्त रहेंगे। इन 70 प्रतिशत में से कम से कम 10 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखा जायेगा, यदि इनमें आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर अन्य को आवंटन किया जा सकेगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस आरक्षण में यह भी ध्यान रखा जायेगा, कि किसी एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से ज्यादा स्थल आवंटित न होने पाये। विज्ञापन एजेन्सी अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों से इन विज्ञापन हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से राशि ली जायेगी।
संबधित स्थानीय निकाय द्वारा यह अनुमतियां 02 चरणों में जारी की जायेगी। प्रथम चरण वर्तमान से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के पूर्व तक रहेगा तथा दूसरा चरण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन से प्रारम्भ होकर मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व तक रहेगा। प्रथम चरण में राजनीतिक दलों को तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह अनुमति प्रदान की जायेगी।
संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार के समस्त वैध विज्ञापन स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन या चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये व्यक्ति, संस्थाओं, उम्मीदवारों, दलों द्वारा सर्वप्रथम संबधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबधित स्थानीय निकाय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ प्रचार या विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा या मैटर भी बताना होगा, जिसके आधार पर संबधित स्थानीय निकाय द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुमति या अनापत्ति पत्र जारी किया जायेगा।

संबधित स्थानीय निकाय की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर विभिन्न विज्ञापन एजेंसिया अपनी निर्धारित शर्ते या शुल्क प्राप्त कर आवेदित व्यक्ति, संस्था, उम्मीदवार, दल के हित में, वैध स्थानों पर विहित शर्तो के अनुरूप राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेंगा।
संबधित स्थानीय निकाय अपनी अधिकृत विज्ञापन एजेंन्सियों से सलाह उपरान्त विभिन्न स्थानों पर अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों के लिये निर्वाचन अवधि हेतु विज्ञापन की मानक दरों का निर्धारण करेंगे एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त पर किया गया व्यय अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की गणना में सम्मिलित किया जा सकें।
संबधित स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति या अनापत्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी या राजनैतिक दल से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा। स्पष्ट किया गया है कि यह अनुमति या अनापत्ति पूर्व से स्वीकृत सूचीबद्ध स्थानों के लिये ही दी जा सकेंगी। राजनैतिक विज्ञापन हेतु अनुमतियां निर्वाचन अवधि में जारी की जा सकेंगी। विज्ञापन एजेंसी अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों से उक्तानुसार संबधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से ही राशि वसूल कर सकेंगे।
यह आदेश सम्पूर्ण इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में लागू होगा। नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी तदनुसार व्यवस्था कर अवगत करायेंगे। संबधित स्थानीय निकाय के लिये निर्धारित नीति के अनुरूप ही राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों के विज्ञापन हेतु सशुल्क अनुमतियां दी जा सकेंगी। नगर निगम या ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन या सम्पत्ति अथवा भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन या प्रचार प्रतिबंधित रहेंगा।
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निजी भवनों पर भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही झण्डे, बैनर, अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते है। इसके लिये आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी को संबधित स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करें तथा संलग्न प्रोफार्म में जानकारी निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त झण्डें, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स बोर्ड पर एैसा कुछ भी नहीं लिखा जाये, जिससे कि विभिन्न समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की संभावना उत्पन्न हों। संबधित स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे उपलब्ध स्थलों की सूची का विज्ञापन कर, आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। यदि किसी एक स्थल हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवंटन हेतु लॉटरी निकालकर आवंटन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अनुमति दी जाने में किसी एक व्यक्ति या दल का एकाधिकार न हो एवं समस्त राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त करने या विज्ञापन प्रदर्शन का समान अवसर मिले।

इंदौर जिले में सांवेर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी

इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिये व्यापक स्तर पर तैयारियां जारी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने निर्वाचन संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं के लिये अधिकारियों को दायित्व सौंपे है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि सौंपे गये सभी कार्य निर्धारित समय में पूर्ण गंभीरता के साथ करें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार मतदान एवं मतगणना दलों के गठन, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, रेन्डमाइजेशन एवं अन्य संबंधित कार्य, अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति के प्रकरणों का निराकरण आदि कार्य संयुक्त संचालक सांख्यिकी जे.पी. परिहार तथा सूचना अधिकारी एन.आई.सी सुनीता जैन को सौंपा गया है। अपर कलेक्टर कीर्ति खुरासिया समन्वयकर्ता अधिकारी रहेंगी। ई.व्ही.एम प्रबंधन का कार्य डिप्टी कलेक्टर मुनीष सिकरवार को सौंपा गया है। अपर कलेक्टर पवन जैन समन्वयकर्ता अधिकारी रहेंगे। वाहनों के अधिग्रहण आवंटन आदि का कार्य संयुक्त कलेक्टर सुनील झा देखेंगे, इस कार्य में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेन्द्र सिंह रघुवंशी सहयोग करेंगे। इसी तरह मतदान दलों को प्रशिक्षण देने तथा अन्य अधिकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का दायित्व डिप्टी कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण नरेंद्रनाथ पांडे को दिया गया है। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर समन्वयकर्ता अधिकारी रहेंगे।
इसी प्रकार मतदान दलों को सामग्री वितरण तथा दल रवानगी एवं दल वापसी के समय निर्वाचन से संबंधित समस्त सामग्री की व्यवस्था वितरण एवं जमा करने का कार्य संयुक्त कलेक्टर एवं अपर आयुक्त नगर निगम श्रृंगार श्रीवास्तव को दिया गया है। अपर कलेक्टर पवन जैन समन्वयकर्ता अधिकारी होंगे। संपत्ति विरूपण संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा को जवाबदारी दी गई है। इस कार्य में नगर निगम तथा ग्रामीण विकास विभाग का अमला उनका सहयोग करेगा। व्यय लेखा प्रबंधन एवं वीडियोग्राफी का कार्य संयुक्त कलेक्टर रवि कुमार सिंह एवं सहायक आयुक्त वाणिज्यकर सोनाली जैन और सहायक आयुक्त वाणिज्यकर आलोक जैन को दिया गया है। अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा समन्वयकर्ता अधिकारी रहेंगे। प्रेक्षक संबंधी व्यवस्थाओं के लिए सहायक आयुक्त आबकारी राजनारायण सोनी को जवाबदारी दी गई है। कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल पाटीदार तथा अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा को सौंपा गया है। बैलेट पेपर संबंधी कार्य सहायक कोषालय अधिकारी गणेश मुकाती देखेंगे। ईटीपीबीएस पोस्टल बैलेट से मतदान की संपूर्ण व्यवस्था का कार्य डिप्टी कलेक्टर अंशुल खरे को दिया गया है। श्री अभय बेडेकर समन्वयकर्ता अधिकारी रहेंगे।

इसी प्रकार मीडिया मॉनिटरिंग एवं कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य के लिए संयुक्त संचालक जनसंपर्क डॉ. आर.आर. पटेल को जवाबदारी दी गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु चंद्र समन्वयकर्ता अधिकारी रहेंगे। कंप्युटराइजेशन का कार्य एन.आई.सी. की सूचना अधिकारी सुनीता जैन देखेंगी। स्वीप प्लान का क्रियान्वयन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु चंद्र देखेंगे। इस कार्य में नगर निगम तथा ग्रामीण विकास विभाग का अमला सहयोग करेगा। हेल्पलाइन एवं शिकायत संबंधी कार्य संयुक्त कलेक्टर राजेश राठौर देखेंगे। अपर कलेक्टर पवन जैन समन्वयकर्ता अधिकारी रहेंगे। कम्युनिकेशन प्लान की जवाबदारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी सी.एल. पासी को दी गई है। इस कार्य में कीर्ति खुरासिया को समन्वयकर्ता अधिकारी बनाया गया है। मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य नगर निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह को सौंपा गया है। मतदान केंद्रों पर फर्नीचर व्यवस्था हेतु जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोयल को जवाबदारी दी गई है। स्ट्रांग रूम इंचार्ज लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आर.के. जोशी रहेंगे। मतगणना स्थल पर मतगणना संबंधी संपूर्ण व्यवस्था संयुक्त कलेक्टर शाश्वत शर्मा देखेंगे। अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रवेश-पत्र बनाने का कार्य परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण प्रवीण उपाध्याय को दिया गया है। खाद्य व्यवस्था संबंधी कार्य जिला आपूर्ति नियंत्रक आर.सी मीणा देखेंगे।

चुनाव के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर रोक

सांवेर विधानसभा उप चुनाव-2020 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही सांवेर विधान सभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियाँ बढ़ गई है। लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन को विनिमित किया जाना तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ रैली व जुलूस प्रतिषिद्ध किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1979 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते धारा-144 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंध लगाये गये है, जो इन्दौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जायेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा। यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढ़ी, प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार हैं। यह प्रावधान नगर निगम सीमा, नगर परिषद क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।
जारी आदेश के अनुसार राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा। सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के लिए भी विधिवत् अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेगा सड़क, स्कूल मैदान तया शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र शासन के गृह मंत्रालय के आदेशानुसार किसी भी सभा में 100 तक अधिकतम व्यक्तियों की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। यह कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छतों पर आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा। उक्त प्रतिबन्ध बारात आदि में होने वाली आतिशबाजी पर भी लागू होंगे।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर (ध्वनि विस्तार यंत्र) का उपयोग नहीं करेगा । इस बिन्दु में ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर को भी सम्मिलित किया जाता है। यह कि रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा या आमसभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी। कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पैम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है ।
सम्पत्ति विरूपण के रोकथाम संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर शासकीय भवनों तथा परिसर से होर्डिंग, बैनरों, कटआउट आदि को हटाया जाएगा तथा दीवारों पर लिखे गये नारे आदि को मिटाया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रोडवेज, शासकीय बसों, बिजली या टेलीफोन खंबों, नगर निगम या स्थानीय निकायों के भवनों आदि से भी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों, दीवारों पर की गई लिखावटों, पोस्टरों, बैनरों, कटआउटें, होर्डिंग आदि को निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा हटाया जायेगा। इस प्रकार निजी भवनों से सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा लिया जाये।
निर्वाचन की घोषणा के तत्काल बाद से किसी भी राजनीतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकाय, नगर निगम, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्था व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आदर्श आचरण संहिता लागू होने से राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जिसमें एयर क्राप्ट एवं हेलीकाप्टर भी शामिल है, का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए उपयोगित नहीं किये जायेगे।
प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधी डूयटी में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों एवं पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध किसी नियम आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।