महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सी.एल. पासी द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार ने ऐसे बालक/बालिकाओं जिन्होने कोविड-19 माहमारी के कारण 11 मार्च 2020 से माहमारी के समाप्त होने तक अपने माता-पिता, जीवित माता/पिता (दोनों में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका था एवं अन्य का 11 मार्च 2020 के उपरांत कोविड-19 से निधन हुआ है), कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया है। ऐसे बालक/बालिकाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र सिंह मोदी द्वारा “पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना” योजना लागू की गयी है।
उक्त योजना अंतर्गत 18 से कम आयु के बालक/बालिकाओ जिन्होने अपने माता-पिता को खो दिया है, के कल्याण, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से तथा 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु “पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना” प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना हेतु निर्मित वैबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। योजना से संबन्धित आवश्यक दस्तावेज़ मय आवेदन कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, 206 द्वितीय तल, प्रशासनिक संकुल (कलेक्ट्रेट) जिला इंदौर में कार्यालयीन समय पर जमा किये जा सकते है। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।