कलेक्टर के निर्देश पर सहकारिता विभाग की एक और बड़ी कार्यवाही, अवैध रूप से बिक्रित भूमि का पंजीयन निरस्त

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इंदौर जिले में कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के निर्देश पर भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। उपायुक्त सहकारिता मदन गजभिये ने बताया कि संतोषी माता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा संस्था की ग्राम कनाडिया की विभिन्न खसरे की भूमि के सर्वे क्र. 882/2 पैकी रकबा 2.62 एकड़ सर्वे क्र. 882/3 पैकी रकबा 3.60 एकड़ सर्वे क्र. 883 पैकी रकबा 3.30 एकड़, सर्वे क्र. 883 पैकी रकबा 3.30 एकड़, सर्वे क्र. 882/1 पैकी रकबा 3.46 एकड़, सर्वे क्र. 884/3/1/1 पैकी रकबा 2.49 एकड़, सर्वे क्र. 884 / 3 / 1 / 2 पैकी रकबा 1.49 एकड़, सर्वे क्र. 880 पैकी रकबा 2.62 एकड़, इस प्रकार कुल रकबा 22.88 एकड़ भूमि को कल्पतरू गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर को अवैध रूप से विक्रय कर दी गई थी।

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उक्त बिक्रित भूमि के विक्रय पत्रों को अवैध व शून्य घोषित करने हेतु जिला न्यायालय, इन्दौर के समक्ष संतोषी माता गृह निर्माण संस्था के प्रशासक श्री संजय कौशल, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है। संस्था को उक्त भूमि प्राप्त होने पर संतोषी माता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर के भूखण्डों से वंचित सदस्यों को भूखण्ड उपलब्ध हो सकेंगे।