पूरे प्रदेश में अधिवक्ता 3 दिवसीय 25 मार्च तक नही केरेंगे न्यायालयीन कार्य, इंदौर के 7 हजार से ज्यादा वकीलों ने नहीं किया काम, कोर्ट में रहा सन्नाटा

Share on:

इंदौर। मध्यप्रदेश के वकील आज से तीन दिनों के लिए हड़ताल पर हैं। इस दौरान इंदौर हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के लगभग 7 हजार से ज्यादा वकील कार्य से विरत रहेंगे। पूरे प्रदेश के साथ इंदौर में कोर्ट के कामकाज प्रभावित होगा। आज सभी वकील न्यायालयीन कामों से अलग रहे और कोर्ट नहीं पहुंचे। जिस वजह से हाईकोर्ट बैंच में भी सन्नाटा छाया हुआ है। इंदौर हाई कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष सूरज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वकीलों का विरोध 25 चिन्हित प्रकरणों को तीन माह की समयसीमा में निराकृत करने के आदेश को लेकर है।

3 दिवसीय प्रतिवाद दिवस में नही करेंगे अधिवक्ता कार्य

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने तीन दिवसीय प्रदेश व्यापी प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्वान किया है। इसमें प्रदेश भर के अधिवक्ता 23 से 25 मार्च तक न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर अदालतों में उपस्थित नहीं होंगे।उन्होंने बताया कि प्रतिवाद दिवस मनाने का निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पुराने प्रकरणों को तीन माह में निपटाने के आदेश के विरोध में लिया गया है।

25 प्रकरणों की समयबद्ध निराकरण की जो अनिवार्यता को लेकर है कामकाज बंद

स्टेट बार के सदस्यों ने दो मार्च को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस संबंध में अधिवक्ताओं को होने वाली परेशानी से विस्तार से बताया था। 18 मार्च को स्टेेट बार की सामान्य सभा की बैठक में तय हुआ कि यदि हाई कोर्ट ने 22 मार्च तक आदेश वापस नहीं लिया तो 23 मार्च से प्रदेश के अधिवक्ता कार्य से विरत होंगे। बताया कि परिषद एडवोकेट की एक मांग प्रोटेक्शन एक्ट है। जो कि कई राज्य में अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है। प्रदेश में इस दिशा में अब तक सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए।
स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया के प्रयास और हाईकोर्ट की ओर से आश्वासन देने के बावजूद कोई सकारात्मक कार्यवाही इस दिशा में नहीं की गई है। 25 प्रकरणों की समयबद्ध निराकरण की जो अनिवार्यता रखी गई है, उससे अधिवक्ताओं को कईतरह की परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।