अभिनेत्री अमीषा पटेल पर 2.5 करोड़ के फ्रॉड का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल ब्रीच मुकदमे पर लगाई रोक

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बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज़ के लिए मशहूर पर 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. दरअसल झारखंड ट्रायल कोर्ट ने अमीषा के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद अमीषा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इसे लेकर जस्टिस बीआर गवई और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने झारखंड सरकार को नोटिस भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत दंडनीय अपराधों की कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जानी चाहिए। “सिर्फ इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 406 (क्रिमिनल ब्रीच) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत पनिशेबल ऑफेंस में नोटिस जारी करें। आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत चल रहे मुकदमे पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।”

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बता दें अमीषा पटेल के खिलाफ प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया था कि अजय ने देसी मैजिक नाम की फिल्म बनाने के लिए अमीषा के बैंक अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। हालांकि, अमीषा ने न तो फिल्म का प्रोडक्शन काम शुरू किया और न ही प्रोड्यूसर के पैसे लौटाए।