धर्म स्थलों में पूजा-अर्चना के लिये नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

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इंदौर : राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार इन्दौर जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये धर्म स्थलों में पूजा-अर्चना के संबंध में संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जारी किये है। जारी आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव लागू हो गया है।

जारी आदेशानुसार सभी धार्मिक / पूजा स्थल (ईदगाह को छोड़कर) के स्थान की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा / अर्चना कर सकेंगे। इस बाबत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी प्रोटोकाल का पालन धार्मिक / पूजा स्थल के प्रबंधन को करना होगा।

ईदगाहो पर धार्मिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी धार्मिक क्रियाये धर्मस्थल भवनों के अंदर ही सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुये अधिकतम 50 व्यक्तियों की संख्या में की जा सकेगी। सड़को अथवा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई धार्मिक क्रिया सम्पादित नहीं की जा सकेगी। धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक भोज/भण्डारा आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। शेष समस्त दिशा निर्देश पूर्ववत यथावत लागू रहेंगे।