इन्दौर 14 जुलाई 2020
इन्दौर में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत लेफ्ट-राइट सिद्धांत का पालन नहीं करने पर 23 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस तथा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा अनाउंसमेंट की कार्यवाही की गई। जवाहर मार्ग, सीतलामाता बाजार, बियाबानी रोड़, मारोठिया बाजार का निरीक्षण कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर एडीएम अजय देव शर्मा, एसडीएम भूपेन्द्र रावत, झोनल अधिकारी, नगर निगम, पुलिस के संयुक्त दल द्वारा किया गया । निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्रों में आदेश का पालन नहीं करने वाले 11 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही की गई। औचक निरीक्षण के पूर्व झोनल अधिकारी तथा तहसीलदार की टीम ने भी 12 प्रतिष्ठानों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की। उक्त कार्यवाहियों के साथ-साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पुनः बुलाकर समझाईश दी गई कि कल से अनिवार्य रूप से लेफ्ट-राइट के सिद्धांत का पालन कराया जाये।
ज्ञात रहे कि इन्दौर जिले एवं शहर में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश में उल्लेख किया गया है कि दुकानदार लेफ्ट-राइट सिद्धांत पर दुकान खोलेंगे। लेफ्ट-राइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव की निर्धारित की गई है।