35A ने गैर-कश्मीरियों से छीने अधिकार,भारतीयों को देश में कहीं भी रहने व् नौकरी करने की हो इजाजत ! आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान बोले CJI

Share on:

सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई होगी। 28 अगस्त को सुनवाई में, कोर्ट ने आर्टिकल 35A को नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला आर्टिकल बताया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा की इस याचिका के परिणामस्वरूप आर्टिकल 370 के अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू-कश्मीर के लोगों के विशेषाधिकारों को हानि पहुंचाई गई थी।

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के कारण केंद्र के कई कानून लागू नहीं हो सकते थे। संवाद कर्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लेक्चरर जहूर अहमद भट के सस्पेंशन की बात की और उनकी चिंता जताई।

वही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को आदेश दिया कि वह जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल से बात करें और आर्टिकल 370 हटने के बाद क्यों और कैसे लड़ाई शुरू की गई और उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ इस पर बात करें।

आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू-कश्मीर के लोगों को बराबरी का अधिकार दिलाया गया है और अब केंद्र सरकार के कानून वहां लागू हो रहे हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया है और उसने जम्मू-कश्मीर के विशेषाधिकारों और संविधानिक अधिकारों के प्रति समानता का समर्थन किया है।