मास्क नहीं पहनने वाले व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले, 320 व्यक्तियों को अस्थाई जेल में किया गया बन्द

Ayushi
Updated on:
ujjain

उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देश पर आज उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें देवासगेट स्थित अस्थाई जेल में निरूद्ध किया गया है। दोपहर 2 बजे तक ऐसे 320 व्यक्तियोंको अस्थाई जेल में विभिन्न कोरोना स्क्वाड टीम एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा पहुंचाया गया। एडीएम बिदिशा मुखर्जी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी उल्लंघनकर्ताओं को दो से तीन घंटे अस्थाई जेल में रखकर उन्हें राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से सशुल्क मास्क उपलब्ध करवाये गये एवं एडीएम, एएसपी श्री रूपेश द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर संदीप शिवा एवं अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा शपथ दिलवाई गई कि वे भविष्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और समाज के अन्य लोगों को नियमों का पालन करने के लिये प्रेरित करेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर द्वारा दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत विगत दिवस आदेश जारी कर उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी रहवासियों को घरों से निकलने पर मास्क अथवा गमछा पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह सभी व्यक्तियों व व्यापारियों को घरों, कॉलोनियों, हाट बाजार आदि स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है।