होस्टल, रेस्टोरेंट से 23 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज

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उज्जैन 26 अक्टूबर कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर खाद्य, नापतौल, खाद्य एवं औषधि प्रषासन विभाग के अधिकारियों के अलग-अलग संयुक्त जॉच दल द्वारा तहसील नागदा तथा तराना में संचालित होटलो/रेस्टोरेन्ट/ढाबो में रसोई गैस की दुरूपयोग, तौलबाट तथा खाद्यान्न सामग्री की गुणवत्ता की जॉच कार्यवाही की गई। जॉच दौरान संयुक्त जॉच दलों द्वारा निम्नानुसार प्रतिष्ठानों के संचालको के विरूद्ध प्रकरण निर्मित कर जप्ती की कार्यवाही गईः-

खाद्य नागरिक एवं आपर्ति संरक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा:- नागदा में 2 मिठाई की दुकानों से 7 रसोई गैस सिलेण्डर तथा तराना में 12 प्रतिष्ठानों से 16 रसोई गैस सिलेण्डर इसप्रकार कुल 23 रसोई गैस सिलेण्डर जप्त किये गये तथा प्रतिष्ठानों के संचालक के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण निर्मित किये गये है।

खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों द्वारा:- नागदा में 6 प्रतिष्ठानों की जॉच कर 1 गुलाब जामून का सेम्पल, 1 मावे की मिठाई का सेम्पल, 2 मावे की सेम्पल, 1 दही का सेम्पल, 1 आरओ वाटर का सेम्पल तथा तराना में 3 प्रतिष्ठानों की जॉच कर 1 घी का सेम्पल, 1 मावा बर्फी का सेम्पल, 1 सेव के सेम्पल लेकर गुणवत्ता परीक्षण के लिये प्रयोगषाला भेजे गये है।

नापतौल विभाग के अधिकारियों द्वारा:- नागदा में 4 प्रतिष्ठानों तथा तराना में 1 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 तथा पैकिजिंग एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है।

जांच कार्यवाहीः- नागदा में श्री सुनिल कुमार वर्मा सहायक आपूर्ति अधिकारी नागदा, श्री मनीष स्वामी व श्री प्रभूलाल डोडीयार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागदा, श्री श्याम दुबे नापतौल निरीक्षक नागदा तथा तराना में श्री संतोष सिमोलिया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तराना, श्री बनेसिंह देवलिया खाद्य सुरक्षा अधिकारी तराना, श्रीमती दीपषिखा नागले नापतौल निरीक्षण तराना द्वारा जॉच कार्यवाही की गई। जांच कार्यवाही सतत् जारी है।