भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि पी.एम. स्व-निधि योजना में पथ-विक्रेताओं को 10-10 हजार का ब्याज रहित लोन उपलब्ध कराया गया था।
श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना के प्रावधान अनुसार समय पर या जल्द ऋण वापसी करने वाले पथ-विक्रेताओं को आवेदन मिलने पर कार्यशील पूँजी ऋण 20 हजार रुपये तक जल्द उपलब्ध कराया जाये।
मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि समय पर ऋण वापस करने पर भारत सरकार द्वारा तीसरी बार 50 हजार रुपये तक के ऋण का प्रावधान इस योजना में किया गया है। पी.एम. स्व-निधि योजना के उद्यमी मित्रा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। पथ-विक्रेता इस पोर्टल के माध्यम से ऋण के आवेदन बैंक को ऑनलाइन भेज सकते हैं।