उज्जैन: उज्जैन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण तथा आसपास के जिलों में कोरोना के फैलाव के मद्देनजर उज्जैन जिले में मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य किया गया है । आज 15 मार्च को मास्क नहीं पहनने वाले 123 उल्लंघन कर्ताओ पर 24 हजार 100 रु जुर्माना किया गया तथा 80 व्यक्तियों को अस्थाई जेल भेजा गया । अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्पॉट फाइन लगाने के लिए गत रविवार से ही शहर में विभिन्न स्थानों पर टीम लगी हुई है तथा मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना कर रही है । सोमवार 15 मार्च से और अधिक सख्ती करते हुए मास्क नहीं पहनने वालों को अस्थाई जेल में भेजा गया है । इस संबंध में विभिन्न मजिस्ट्रेट पुलिस एवं नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी के आदेश जारी किये गए हैं।
कलेक्टर ने मास्क पहनने का आह्वान किया
कलेक्टर आशीष सिंह ने आमजन से आह्वान किया है कि वे बिना मास्क पहने भीड़भाड़ वाले एवं शहरी क्षेत्र में ना जाएं । साथ ही कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क पहने तथा परस्पर 2 गज की दूरी बनाकर रखें । उन्होंने कहा है कि कोरोना के लक्षण आने पर निकट के शासकीय अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाएं और संक्रमण से बचे। कलेक्टर ने कहा है कि मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्रवाई तो की ही जा रही है साथ ही अस्थाई जेल भिजवाया जा रहा है ।