सावधानी से चलाए वाहन…नहीं तो 1 लाख का फटका

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नई दिल्ली : यदि अब किसी वाहन चालक ने यातायात नियमों की अनदेखी की या फिर वाहन चलाते हुए लापरवाही बरतते हुए किसी यातायात पुलिसकर्मी ने देख लिया तो हाथों हाथ ही एक लाख का फटका लग जाएगा। अर्थात अनदेखी करने वालों का एक लाख रूपए तक का चालान भरना पड़ेगा। दरअसल नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इतनी अधिक राशि की चालानी कार्रवाई हो सकती है इसलिए जरा सावधानी से चलाए वाहन..!

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पहले भी हो चुका है ऐसा 
यातायात पुलिस अधिकारियों की यदि माने तो संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। वैसे पहले भी ऐसा हो चुका है जब एक लाख से अधिक रूपए का चालान काटा गया।

नए नियमों के तहत रखे यह ध्यान
ट्रक चलाते समय यातायात नियमों  का उल्लंघन करते हैं तो 1,41,700 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।  गौरतलब है कि  सितंबर 2019 में ओवरलोडिंग की वजह से दिल्ली में राजस्थान के एक ट्रक का 1,41,700 रुपये का चालान काटा गया था। बाद में ट्रक मालिक ने रोहिणी कोर्ट में जाकर चालान जमा कर दिया था।

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-ओवरलोडिंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
-फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
-बीमा नहीं होने पर 4,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
-ओवरलोडिंग पर  यातायात पुलिस 20,000 रुपये का चालान काट सकती है।
– बिना ढंकी हुई निर्माण  सामग्री ले -जाने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।