कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्‍सीजन की सप्लाई और उत्पादन पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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देश में कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्‍सीजन और रेमडेसिविर की भारी कमी हो गई है, सरकार ऑक्‍सीजन की आपूर्ति को सुचारू करने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है. ऑक्‍सीजन टैंकरों को राज्‍यों में रोके जाने की शिकायतों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्‍त रुख अपनाया है, केंद्र सरकार ने राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति, उत्‍पादन और उसके अंतरराज्यीय परिवहन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कठोर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत उक्‍त आदेश जारी किए हैं, मंत्रालय ने गुरुवार को निर्देश दिए कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, यही नहीं ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति दी जाए. मंत्रालय ने कहा है कि इस आदेश की अवहेलना होने की शिकायत मिलने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे। राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किए जाने की खबरों के मद्देनजर यह आदेश जारी हुआ है.

गृह सचिव भल्ला ने कहा कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता बेहद जरूरी है। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखना जरूरी है. ऐसे में आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्‍तेमाल करते हुए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चत करने का निर्देश जारी करती है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ऑक्सीजन उत्पादकों पर अधिकतम सीमा की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए.