Indore News : आज कम्पाउडिंग हेतु समस्त जोनल कार्यालय पर लगाए गए शिविर

Share on:

इंदौर (Indore News ) : आयुक्त प्रतिभा के निर्देश के क्रम में कंपाउंडिंग हेतु निगम के समस्त जोनल कार्यालय पर शिविर लगाए गए हैं जिसमें शासन द्वारा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के उपनियमो में वर्गीकृत क्षेत्रो हेतु विभिन्न उपयोग के लिये निर्मित भवनो में 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक नियम/शर्तो के अधीन नियमानुसार निर्धारित प्रशमन शुल्क लेकरअनाधिकृत निर्माण का कम्पाडिंग करने के संबंध में नियम में संशोधन किया गया है ,शासन के उक्त निर्णय से ऐसे नागरिक जिनके द्वारा शासन के नियम/शर्तो में आते है उनके अनाधिकृत निर्माण को वैध करा सके व नियम संशोधन का नागरिक लाभ ले सके, इस हेतु झोन पर कैम्प लगावे तथा उक्त नियमो के अंतर्गत आने वाले भवनो को नियमानुसार कम्पाउडिंग की प्रक्रिया पूर्ण करे। इसके लिये आज दिनांक 8 अक्टुबर 2021 को समस्त जोनल कार्यालय पर कैम्प लगाए गए हैं कैम्प में आने वाले नागरिको से किस प्रकार से आवेदन लिया जाना है और आवेदन के साथ क्यां-क्यां दस्तावेज संलग्न किये जाना है, कितना शुल्क लगेगा आदि की जानकारी दी जावेगी।