ऑफलाइन परीक्षा को लेकर विद्यालयों को विशेष निर्देश, गाईड-लाईन के अनुक्रम में होगी परीक्षा

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इंदौर एक मार्च, 2021: प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर रवि कुमार सिंह ने इंदौर जिले के समस्त अशासकीय सबीएसई विद्यालय, अशासकीय एमपीबोर्ड विद्यालय तथा शासकीय हाई स्कूल/उ.मा.वि. के प्राचार्यो/प्रबंधकों को मार्च माह में संचालित होने वाली ऑफलाइन परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी हेतु मध्यप्रदेश शासन व केन्द्र शासन द्वारा जारी गाईड लाईन प्रभावशील हैं। अत: जो विद्यालय ऑफलाईन परीक्षा आयोजित करने जा रहे है। उनके लिए मध्यप्रदेश शासन व केन्द्र शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुक्रम में दिये गये मापदण्डों का आवश्यक रूप से पालन करने के निर्देश प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने दिये है।

परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य-
उक्त निर्देशों के तहत विद्यालय के प्रमुख प्रवेश द्वार पर चेंकिग पाईन्ट बनाया जाएगा, जहाँ से विद्यालय में प्रवेश करने वाले समस्त स्टॉफ/विद्यार्थी का टेम्प्रेचर लिया जाएगा, सेनेटाईज किया जाएगा तथा बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि किसी स्टाफ/विद्यार्थी के पास मास्क नहीं है तथा उसका भीतर प्रवेश करना अनिवार्य है तो उसे विद्यालय द्वारा मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। शासकीय गाईड लाईन में निर्धारित टेम्प्रेचर से अधिक टेम्प्रेचर पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को भीतर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश करने वाले स्टाफ/विद्यार्थियों के मध्य भी हर स्थिति मे न्युनतम 6 फीट की दुरी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है। जो विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में बैठेंगे उनको भी न्यूनतम 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा।

शौचालय में अच्छे से साफ सफाई रखी जाए तथा हेन्ड वॉश की भी आवयश्क रूप से व्यवस्था की जाये। इसी प्रकार पेयजल व्यवस्था में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। आकस्मिक स्थिति में किसी स्टॉफ/विद्यार्थी की तबीयत खराब होने पर उसके आकस्मिक एवं सुचारू उपचार की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से की जाये।

विद्यालय परिसर में जहाँ से स्टॉफ/विद्यार्थी का आना-जाना हो, वहाँ पर जगह-जगह पर हेन्ड सेनेटाईजर रखा जाए। जिससे कि किसी भी अवांछित वस्तु को स्पर्श करने पर संबंधित व्यक्ति अपने हाथों को सेनेटाईज कर सके। विद्यार्थियों को जो भी परीक्षा सामग्री दी जाए उसे उचित तरीके से सेनेटाईज करने के पश्चात ही दिया जाए। संयुक्त कलेक्टर सिंह ने बताया कि उपरोक्त निर्देशों का एवं समय-समय पर कोविड-19 हेतु मध्यप्रदेश शासन व केन्द्र शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने का दायित्व संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पर होगा। प्रशासन द्वारा समय-समय पर इसकी निगरानी भी की जायेगी तथा यदि निरीक्षण में उपरोक्त निर्देशों का उल्लघंन होता पाया जाता है तो संबंधित प्राचार्य के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प भी दिया जायेगा।