कलेक्टर सिंह पर लगी याचिका को इंदौर हाईकोर्ट ने किया खारिज, की तारीफ

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इंदौर। जिला प्रशासन कलेक्टर को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इस दौर में व्यवस्थाएं सही पैमाने पर ना देने, कोविड-19 टेस्ट सही पैमाने पर नहीं करने, और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने जैसे कई गंभीर आरोपों को लेकर लगी याचिका को इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। बता दे कि, यह याचिका अजय दुबे के द्वारा दी गई थी। जिसके बाद अब कोर्ट ने अजय दुबे को फर्जी दस्तावेज पेश कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगाई याचिका पर भी फटकार लगाई।

साथ ही, कोर्ट ने जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि, पांडेमिक दौर में बेहतर से बेहतर काम किया है। वही, इंदौर जिला प्रशासन ने याचिकाकर्ता को कहा कि, किसी पर आरोप लगाने से पहले कोविड-19 के दौर में काम कर रहे कोरोना वारियर जो अपनी जान गवा चुके हैं। उनके लिए मदद करते तो सही होता। इंदौर हाई कोर्ट डिविजनल बेंच ने गलत आधारों पर लगाई गई जनहित याचिका पर गंभीर नाराजगी भी व्यक्त की है।